टुकड़ों में बंटे प्लाट का नक्शा पास होगा
आवासीय भवन 15 मीटर से ऊंचे नहीं
नई दिल्ली। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में भी मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य हो गया है। अब तक यहां नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं थी। वाल सिटी, वाल सिटी विस्तार और करोल बाग, अनधिकृत नियमित कालोनी एवं गांव में भवन के हिस्सों में बंटने पर भी नक्शा पास किया जाएगा। जो पुराने मकान 250 मीटर से कम में बने हैं, उनमें आगे-पीछे तीन मीटर खाली जगह छोड़ने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि नए निर्माण में 50-100 वर्गमीटर तक के आवासीय प्लाट में न्यूनतम दो गुणा दो मीटर खुला कोर्टयार्ड छोड़ना होगा।
डीडीए की इस असाधारण अधिसूचना से 567 अनधिकृत नियमित कालोनियों, गांव और विशेष क्षेत्र में बने मकान नियमित कराने में लोगों को परेशानी नहीं होगी। विभाजित हो चुके प्लाट की न्यूनतम सीमा 32 मीटर रखी गई है। टुकड़ों में बंटे प्लाट में नक्शा पास कराने की छूट से बिना नक्शा मकान बनाने की मजबूरी नहीं रहेगी। न ही स्थानीय निकाय बार-बार तोड़ने आएगा। आवासीय प्लाट भवन की ऊंचाई 15 मीटर से ऊंची नहीं होगी। दिल्ली में अनाधिकृत 1639 कालोनियों के नियमन में भी इस नई अधिसूचना का फायदा मिलेगा। अब तक इन कालोनियों में मकान बनाने के लिए नक्शा पास नहीं होता था। छोटे-छोटे भाग में बंटे प्लाट पर नक्शा पास नहीं किए जाने के कारण अवैध निर्माण बढ़ रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग एवं एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण आबादी, अनधिकृत नियमित क्षेत्र में बड़ी संख्या में निर्माण हुए हैं। निर्माण के नक्शे पास नहीं कराए गए हैं। चूंकि नक्शा पास नहीं है इसलिए स्थानीय निकाय लोगों के मकान तोड़ने पहुंच जाती है। अब वोह पुराने निर्माण को नियमित करा सकेंगे।
डीडीए के नई अधिसूचना से यह साफ किया गया है कि अनुमोदित ले आउट प्लान के भाग वाले भवन नक्शों पर ही विचार किया जाएगा। ले आउट प्लान तैयार करने और उसे स्थानीय निकाय से अनुमोदित कराने की जिम्मेदारी निवासी/आरडब्ल्यूए की होगी। गांव की आबादियों में भवन नक्शों को स्वीकृत करने से संबंधित सभी विद्यमान छूट 17 जनवरी से समाप्त कर दी गई है।
भवन निर्माण व शहरी विकास से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि के प्लाट पर आवासीय इकाइयों की संख्या, एफएआर, भवन की ऊंचाई, बेसमेंट और अन्य शर्तें मास्टर प्लान 2021 के मानदंडों अनुरूप ही रहेगा।

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